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चोरी के अभियुक्त को तीन साल की सजा और जुर्माना

अररिया। अररिया व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम कोर्ट ने मोटरसाइकिल डिक्की से रुपये चोरी के लंबित मामले

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Jun 2018 09:20 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jun 2018 09:20 PM (IST)
चोरी के अभियुक्त को तीन साल की सजा और जुर्माना
चोरी के अभियुक्त को तीन साल की सजा और जुर्माना

अररिया। अररिया व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम कोर्ट ने मोटरसाइकिल डिक्की से रुपये चोरी के लंबित मामले में सुनवाई पूरी की तथा उक्त मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते तीन साल का सजा सहित 25 हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त सजा काटने का भी फैसला सुनाया है। उक्त मामला 17अक्टूबर 2017 का है। इस मामले में कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुरबगंज निवासी अमन कुमार यादव आरोपित ने घटना का अंजाम दिया था। उक्त आरोपित घटना तिथि को रानीगंज के ब्लाक चौक के समीप अशोक ¨सह की मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर उसमें रखे 25हजार रुपये की चोरी कर ली गई थी।

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