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सिकटी में कल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया होगी शुरू, जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य

प्रत्याशी आनलाइन या आफलाईन दोनों तरीके से कर सकते हैं नामांकन दाखिल उम्मीदवार के साथ प्र

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 12:31 AM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 12:31 AM (IST)
सिकटी में कल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया होगी शुरू, जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य
सिकटी में कल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया होगी शुरू, जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य

प्रत्याशी आनलाइन या आफलाईन दोनों तरीके से कर सकते हैं नामांकन दाखिल, उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक को प्रवेश की अनुमति

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संसू सिकटी, (अररिया)-- सिकटी प्रखंड में आज 22 अक्टूबर को सूचना प्रकाशन के उपरांत 23 अक्टूबर से पंचायत चुनाव से संबंधित कई पदों के लिए नाम निर्देशन हेतु आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए सभी तरह के प्रशिक्षण व तैयारियां पुरी कर ली गई है। नाम निर्देशन के लिए चयनित स्थल के रूप में प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित स्टेडियम ़का चयन किया गया है। बदलते मौसम को देखते हुए स्टेडियम में विशाल पंडाल के साथ बैरिकेडिग की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार पंचायत चुनाव के लिए मुखिया, सरपंच सहित अन्य पदों के प्रत्याशी दो तरह से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जिसमें आनलाइन और आफलाइन दो तरह की प्रक्रिया शामिल है। आनलाइन के माध्यम से अभ्यर्थी घर बैठे हीं विभागीय पोर्टल के माध्यम से नामांकन दाखिल कर सकेंगे तथा शुल्क ़का भुगतान इंटरनेट बैंकिग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य बैंकिग प्रक्रिया से किया जां सकेगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद अभ्यर्थी द्वारा सभी कागजात को प्रखंड मुख्यालय में जमा कराना होगा। उसके उपरांत हीं नामांकन दाखिल की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी स्वयं प्रखंड के नाम निर्देशन स्थल पर जाकर नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अभ्यर्थी के साथ केवल उनके प्रस्तावक को प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य प्रचारक व सहयोगी ़का प्रवेश वर्जित रहेगा। सिकटी बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी पंचायत राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से अभ्यर्थी ़का आवेदन सुबह 11 बजे से संध्या 04 बजे तक हीं स्वीकार किया जाएगा।

---नामांकन के समय जरूरी दस्तावेज----

- मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक के नाम दर्ज होने का प्रमाण

- सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित रहने संबंधी घोषणा (शपथ पत्र में)

- अभ्यर्थी के बारे में सूचनाएं (शपथ पत्र के रूप में)

- अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधी छूट या लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाणपत्र।

- सरकारी कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क चालान या नाजिर रसीद।

----चुनाव कार्यक्रम---

22 अक्टूबर----सूचना ़का प्रकाशन

23 अक्टूबर---नाम निर्देशन की प्रारंभ तिथि

29 अक्टूबर----नाम निर्देशन की अंतिम तिथि

01 नवंबर---समीक्षा की अंतिम तिथि

03 नवंबर--नाम वापसी

03 नवंबर--प्रतीक चिन्ह आवंटन

29 नवंबर-- मतदान की तिथि

01 व 02 दिसंबर-- मतगणना ( जिला मुख्यालय अररिया)


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