टोलासेवक व तालिमी मरकज की बहाली पर हाईकोर्ट ने तत्काल लगाई रोक
संसू. अररिया बिहार में रिक्त पड़े टोला सेवक और तालिमी मरकज की बहाली पर हाईकोर्ट
संसू., अररिया: बिहार में रिक्त पड़े टोला सेवक और तालिमी मरकज की बहाली पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। बिहार में तीन ह•ार खाली पदों पर इनकी बहाली होनी थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए पूरे बिहार में बहाली पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार द्वारा वंचित और अति पिछड़ा समुदाय के लिए अक्षर आंचल योजना चलाया जा रहा। जिसमें तीस हजार शिक्षासेवक की बहाली करनी थी, लेकिन फिलहाल 27 हजार लोग इसमे कार्यरत हैं। उन्हीं खाली पदों को नियुक्ति के माध्यम से भरना था। हर जिला में बहाली की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन शुक्रवार को अचानक जन शिक्षा निदेशक की चिठ्ठी सभी जिला को भेजा गया की माननीय हाई कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक इसपर रोक लगा दी है ।विदित हो की अररिया •िाला के सभी नौ प्रखां्डों मे 60 टोलासेवक और 15 तालिमी मरकज कुल 75 पदों पर इनकी बहाली होनी थी। जबकि जिले में पूर्व से 1030 शिक्षासेवक कार्यरत हैं। चयन के लिए कमेटी का गठन और पंचायत वार सर्वे का काम भी किया जा चुका है ।लेकिन बहाली पर लगी रोक से लोगों मे निराशा है। साक्षरता के डीपीओ गोपाल सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश फिलहाल बहाली पर रोक लगाया है ।जैसे ही फिर कोई आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा ।अक्षर आंचल योजना के संरक्षक •िाला परिषद अध्यक्ष अफताब अजीम पप्पु ने बताया कि दूसरे •िाला मे बहाली को लेकर कोई मामला हाई कोर्ट गया था ।उसी मामले को लेकर हाई कोर्ट ने फिलहाल बहाली पर रोक लगाया है। उन्होंने बताया की हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद ही अररिया में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।