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दहेज में दुधारू गाय नहीं देने के मामले में पति सहित चार को कैद

संसू.अररिया दहेज में मांगी गई एक दुधारू गाय एवं हजारों नकद राशि नहीं देने पर 18 साल

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 12:35 AM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 12:35 AM (IST)
दहेज में दुधारू गाय नहीं देने के मामले में पति सहित चार को कैद
दहेज में दुधारू गाय नहीं देने के मामले में पति सहित चार को कैद

संसू.,अररिया: दहेज में मांगी गई एक दुधारू गाय एवं हजारों नकद राशि नहीं देने पर 18 साल पहले कोशकापुर में ब्याही गई शहनाज को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। इस मामले में अररिया के एसडीजेएम देवराज की अदालत ने सुनवाई पूरी की तथा शुक्रवार को सजा की बिन्दु पर बहस के पश्चात पीड़िता के पति नौशाद को तीन साल का कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना तथा शेष दोषसिद्ध हुए ससुर, सास व देवर को दो-दो साल का कैद तथा प्रत्येक को ढ़ाई ढ़ाई हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। घटना पांच जनवरी, 2002 से 13 दिसंबर, 2004 की है। गोपालपुर निवासी शहना•ा नामक पीड़िता की शादी पलासी थाना क्षेत्र के कोशकापुर में मो नौशाद के संग हुई थी। लेकिन शादी के बाद पीड़िता को ससुराल वाले दहेज में एक अदद दुधारू गाय सहित नकद तीस हजार रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं पीड़िता को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। इस मामले में पीड़िता ने अदालत में केस दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता मोजाहिद हुसैन तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो. फैयाज ने भाग लिया। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद पीड़िता के पति नौशाद को तीन साल का कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा ससुर रोजीद, सास बीवी आमना तथा देवर मो इरशाद को दो-दो साल का कैद व ढाई-ढाई हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर सभी को एक-एक महीने का अतिरिक्त कैद काटने का भी फैसला सुनाया है।

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