बच्चों को गाड़ी देने से पहले सावधान, एक गलती से होगी 3 साल तक की जेल
PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 की तरफ से लाया गया नया Motor Vehicles Act भारतीय माता-पिताओं के लिए किसी खतरे की घंटी है कम नहीं है जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी दे देते
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को लेकर अपना रूख साफ कर दिया है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार नया Motor Vehicles Act लेकर आई है, जिसमें कई सख्त कानून है। दरअसल नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई वाली सरकार कई सालों से इस बिल का कानून की शक्ल देने में लगी थी, लेकिन सरकार को 2019 में कामयाबी मिली जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद नया Motor Vehicles Act, 1 सितंबर 2019 से पूरे देशभर में लागू हो गया है। इस कानून में ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर आपको 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है।
यह कानून कितना सख्त है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें चार साल से बड़े बच्चे को भी हेलमेट पहनने की बात कही गई है। इसके अलावा नया Motor Vehicles Act उन माता-पिता के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, जो अपने नाबालिग बच्चों को नई कार या बाइक गिफ्ट में दे देते हैं। इस कानून में उन माता-पिता को जेल जाने तक का प्रावधान है जिनके नाबालिग बच्चे गाड़ी के साथ पकड़े जाते हैं।
वाहन के मालिक पर गिरेगी गाज
नए Motor Vehicles Act के धारा 199 के मुताबिक,
- अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया
- अपने वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ता पाया गया
- किसी दुर्घटना का कारण बनते हुए पाया गया
इन तीनों ही मामलों में उस कार के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का प्रावधान है। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा। इसके अलाव इस मामले में 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। यानी अगर नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पाया गया या उस गाड़ी से कोई हादसा या क्राइम होता है तो उस मामले में इसकी सजा बच्चे के माता या पिता को हो सकती है।
इन मामलों में नहीं होगी जेल
हालांकि, कार मालिक को केवल उस समय माफ किया जा सकता है, अगर वो साबित कर सके कि उसकी जानकारी के बगैर उसके वाहन का इस्तेमाल किया गया है।
नाबालिग के खिलाफ भी होगा एक्शन
नए Motor Vehicle Act बिल में नाबालिग पर Juvenile Justice Act के दौरान कार्रवाई होगी। यानी अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है और उसकी गाड़ी से कोई अपराध या हादसा होता है, तो फिर आपके बच्चे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।