अब ट्रैफिक पुलिस को नहीं दे पाएंगे चकमा, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान के लिए बदल गए हैं नियम
बता दें यह नियम 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Driving License and Challans New Rule: भारत में यातायात के नियम तो काफी हैं, लेकिन इनका पालन कुछ खास सख्ती से नहीं किया जाता है। ज्यादातर लोग वाहन को चलाते समय अपने दस्तावेज घर पर भूल जाते हैं, और ऐसी दशा में फेक दस्तावेज दिखा कर भी ट्रैफिक पुलिस को भ्रमित कर निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस के पास इसका कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन आपका बता दें, अब ट्रैफिक पुलिस के पास आपके वाहन से संबंधित हर डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद होगा।
पुलिस को नहीं दे सकेंगे धोखा: दरअसल, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। बता दें, यह नियम 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा।
समय-समय पर अपडेट होगा पोर्टल: रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसके साथ आरटीओ द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का भी पूरा लेखा-जोखा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके चलते मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से की जाएगा। इसमें वाहन मालिकों को पुलिस को अपने लाइसेंस, प्रदुषण संबंधी कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।