सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री पर दिखाया कड़ा रुख, रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक आगे बढ़ी
ऑटो इंडस्ट्री द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेचे गए सभी BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ऑटो इंडस्ट्री द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेचे गए सभी BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में BS4 वाहन बेचने को लेकर नाराजगी जताई है। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा BS4 वाहनों की बिक्री को लेकर फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जानी थी, जिसे लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी नराजगी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 31 मार्च 2020 को सुनाए गए फैसले के बाद BS4 वाहनों की विस्तार से जानकारी दी जाए जो ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई है। अब अगली सुनवाई 13 अगस्त 2020 को होगी।
इस साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि उन्होंने अदालत द्वारा जारी मार्च के आदेश का पालन नहीं किया है। न्यायालय ने 1.05 लाख BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी थी और अब यह संख्या पार हो गई है। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2.55 लाख से अधिक BS4 वाहन बेचे गए हैं, जो उसके आदेश से अधिक है। हालांकि, अदालत ऑटोमोबाइल संघों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर गौर करेगी और उसके बाद ही कोई आदेश जारी करेगी।
फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा दायर याचिका के चलते भारत सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक समय दिया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री के लिए 10 दिन का समय दिया जो लॉकडाउन खुलने के अगले दस दिन बाद तक के लिए सुनिश्चित किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने बाकी बचे BS4 स्टॉक्स का 10 फीसदी लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ अगले 10 दिनों तक बेचेगी। फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो 27 मार्च 2020 को लागू किए गए आदेश के बाद बिके वाहनों की विस्तार से जानकारी दे।