FAME-2 के लाभ के लिए सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट बताया जरूरी
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना का दूसरा चरण अगले सप्ताह शुरू होने जा रहा है
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। पहली अप्रैल से शुरू होने जा रही दूसरी फेम इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए इलेक्ट्रिक तीन पहिया और चार पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार से एक परमिट लेना जरूरी होगा, जिसमें लिखा होगा कि वाहन का उपयोग सिर्फ सार्वजनिक यातायात के लिए होगा। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना का दूसरा चरण अगले सप्ताह शुरू होने जा रहा है। यह योजना तीन साल के लिए लागू होगी। इसका मकसद स्वच्छ ईंधन वाले सार्वजनिक परिवहन साधनों को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की एक्स-फैक्ट्री कीमत वाली इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन (ई-रिक्शा) को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रोत्साहन ऐसे पांच लाख ई-रिक्शा को मिलेगा। इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के क्षेत्र में 15 लाख रुपये तक की एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले 35,000 वाहनों को डेढ़ लाख रुपये (प्रत्येक) का प्रोत्साहन मिलेगा। भारी उद्योग मंत्रलय द्वारा अधिसूचित फेम-2 योजना के तहत प्रोत्साहन हासिल करने से संबंधित संचालन दिशानिर्देशों के मुताबिक वाहन के डीलर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के मामले में वाहन का निजी उपयोग करने वाले को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। वाहनों की बिक्री के समय डीलर इलेक्ट्रिक तीन पहिया या चार पहिया वाहन खरीदने वाले से संबंधित सरकारी एजेंसी का वैध परमिट लेगा। परमिट में यह लिखा होना चाहिए कि वाहन का उपयोग सिर्फ सार्वजनिक यातायात या वाणिज्यिक परिवहन के लिए ही होगा।
अधिसूचना के मुताबिक ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और ई-बस सेगमेंट में प्रोत्साहन मुख्यत: ऐसे वाहनों को मिलेगा, जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात के लिए होगा या जो वाणिज्यिक कार्यो के लिए पंजीकृत होंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में हालांकि प्रोत्साहन निजी उपयोग के लिए भी मिलेगा। इसके साथ ही यह प्रोत्साहन सार्वजनिक यातायात या वाणिज्यिक कार्यो के लिए उपयोग किए जा रहे दोपहिया वाहनों में भी मिलेगा। फेम-2 के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की कीमत वाले दोपहिया वाहन पर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
अधिसूचना के मुताबिक डीलर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक व्यक्ति को प्रत्येक श्रेणी में सिर्फ एक वाहन पर ही प्रोत्साहन का लाभ मिले। साथ ही व्यक्तिगत श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी के खरीदारों के लिए वाहनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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