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मोदी सरकार के ‘क्रांतिकारी’ कानून पर गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने खीचे कदम

PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 की तरफ से लाए गए New Motor Vehicles Act को कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है

By Shridhar MishraEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 09:01 PM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2019 09:01 PM (IST)
मोदी सरकार के ‘क्रांतिकारी’ कानून पर गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने खीचे कदम
मोदी सरकार के ‘क्रांतिकारी’ कानून पर गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने खीचे कदम

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 की तरफ से सड़क हादसों को कम करने के लिए New Motor Vehicles Act को लाया गया है। यह कानून इतना सख्त है कि इसमें 4 साल से बड़े बच्चे को भी हेलमेट पहनने की बात कही गई है। यह कानून 1 सितंबर से देश के कई राज्यों में लागू हो गया है, जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है। हालांकि, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे कई राज्य हैं, जहां इस कानून को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में अब इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार भी शामिल हो गई है, जहां नए मोटर वाहन संशोधन एक्ट पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले गुजरात सरकार ने नए ट्रैफिक नियनों के जुर्माने में कटौती की है।

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महाराष्ट्र सरकार ने लगाई रोक

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मामले में चिट्ठी लिखी है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि इस कानून की वजह से राज्य में आक्रोश पैदा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ट्रैफिक चालान में कटौती चाहती है। ऐसे में जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तब तक नया Motor Vehicles Act को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

गुजरात सरकार ने घटाई ट्रैफिक चालान की कीमतें

गुजरात सरकार ने ट्रैफिक नियम के कई जुर्माने घटा दिए हैं। राज्य सरकार ने 25% से 90% तक ट्रैफिक जुर्माने की कीमतों में कटौती की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपने इस फैसले के पीछे मानवीय आधार को कारण बताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने बाइक पर ट्रिपलिंग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना रखा है, जिसे गुजरात सरकार ने 90% घटाकर 100 रुपये कर दिया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये के चालान को गुजरात सरकार ने घटाकर 3,000 रुपये कर दिया है। वहीं, हेल्मेट और सीटबेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना है, जिसे राज्य सरकार ने घटाकर 5,00 रुपये कर दिया है। इसके अलावा स्पीड लिमिट क्रॉस कर पर जुर्माना 2,000 रुपये से 1,500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जुर्माने को भी कम किया गया है। 


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