ऑड-ईवन पर सरकार का ऐलान, CNG वाहनों को नहीं, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
ऑड-ईवन व्हीकल स्कीम सिर्फ नॉन कमर्शियल चार-पहिया वाहनों पर ही लागू की जाएगी और टू-व्हीलर और इमरजेंसी व्हीकल्स को इससे राहत मिलेगी।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड-ईवन नियम लागू होने वाला है और यह कदम सर्दियों के मौसम में छाने वाले धुंध को देखकर उठाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि ऑड-ईवन व्हीकल स्कीम सिर्फ नॉन कमर्शियल चार-पहिया वाहनों पर ही लागू किया जाएगा और टू-व्हीलर और इमरजेंसी व्हीकल्स को इससे राहत मिलेगी। यह स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक रविवार को छोड़कर सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगी।
केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि, ईवन तारीखों पर ईवन नंबर वाली कारें चलेंगी और ऑड तारीखों पर ऑड नंबर वाली कारें चलेंगी। इस स्कीम में अन्य राज्यों से आने वाले वाहन भी शामिल होंगे और सिर्फ नॉन-कमर्शियल चार पहिया वाहनों पर यह लागू होगा और टू-व्हीलर व्हीकल्स और इमरजेंसी वाहनों को छूट मिलेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
केजरीवाल ने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों के वाहनों, राज्यसभा और लोक सभा के नेताओं के वाहन, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों को ऑड-ईवन स्कीम में छूट दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसमें छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों को ले जाने वाले वाहनों को इस स्कीम से छूट दी जाएगी। पिछले हफ्ते केजरीवाल ने घोषणा की थी कि महिलाओं को इस स्कीम में छूट दी जाएगी। साथ ही इस बार प्राइवेट CNG व्हीकल इसके दायरे में आएंगे। यह आम आदमी पार्टी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण से मुकाबला करना है, इसे पहली बार 2015 में लागू किया गया था। यह स्कीम में ऑड और ईवन नंबर प्लेट वाली कारों को अलग-अलग दिन चलाने का मौका देती है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में सर्दियों के मौसम में धुंध छा जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा होती हैं।
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