बड़ी खबर: बिना हेलमेट और ट्रिपलिंग पर माफ हुआ चालान, अब इस राज्य में नहीं लगेगा जुर्माना
ट्रिपलिंग और बिना Helmet गाड़ी चलाने पर अब गुजरात में Traffic Police लोगों का Traffic Challan नहीं काटेगी
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। यह साल वैसे तो कई चीजों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन नया मोटर व्हीकल संसोधन एक्ट एक ऐसा कानून रहा, जिसने भारत में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को लेकर चल रही सालों पुरानी सोच को बदल कर रख दिया। हालांकि, यह कानून कई राज्यों में पहले लागू नहीं हुआ और कई राज्यों में ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) की राशि को घटा दिया गया। अब इस कड़ी में गुजरात सरकार ने एक नया ऐलान किया है, जहां बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने और ट्रिपलिंग करने पर लोगों को ट्रैफिक चालान नहीं भरना पड़ेगा। हां, ये सच है। गुजरात ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात सरकार ने जुर्माने की राशि को कई गुना तक घटा दिया था। हालांकि, केवल शहरी इलाकों में ही लोग बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग सवारी कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर अभी भी लोंगो को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
गुजरात सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। राज्य सरकार के मुताबिक यह फैसला लोगों को ही रही परेशानियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया है।
गुजरात में घटाया गया था जुर्माना
जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि गुजरात उन राज्यों में से एक था, जिसने नए मोटर वाहन संशोशन कानून के लागू होने के बाद ट्रैफिक चालान की राशि में कटौती की थी। नए ट्रैफिक नियमों में जहां हेलमेट पहनकर कर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं गुजरात सरकार ने इसे घटा कर 500 रुपये कर दिया गया था।
2-व्हीलर पर दो से ज़्यादा लोगों के बैठने पर 1000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे 100 रुपये कर दिया गया था।
बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे भी घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा और भी कई जुर्मानों में कमी की गई थी।