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न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद हुए करीब 8 करोड़ ट्रैफिक चालान : गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू होने के बाद से अब तक ट्रैफिक तोड़ने के आरोप में लगभग 8 करोड़ से अधिक चालान काटा गया है। आइये बताते हैं सारी डिटेल...

By Atul YadavEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 07:48 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 12:42 PM (IST)
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद हुए करीब 8 करोड़ ट्रैफिक चालान : गडकरी
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद हुए करीब 8 करोड़ ट्रैफिक चालान

नई दिल्ली, पीटीआइ। देश में सड़क दुर्घटना के रोजाना मामले देखने को मिलते हैं। दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2019 से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया था। अब इसे लागू हुए 23 महीने बीत गए हैं। इसपर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू होने के बाद से अब तक ट्रैफिक तोड़ने के आरोप में लगभग 8 करोड़ से अधिक चालान काटा गया है।

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रोड सेफ्टी को अधिक बढ़ावा देने के लिए और ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करने के लिए 5 अगस्त 2019 को संसद में मोटर एक्ट (संशोधन) बिल को पारित किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी।

2020 में चालान में हुई वृद्धी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 2019-20 का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि जहां 2019 में 4,49,002 सड़क दुघर्टनाओं के मामले सामने आए थे, वहीं अब 2020 में मामलों की संख्या घटकर 3,66,138 हो गई है। जो अपने आप में एक सुखद संदेश है। हालांकि, नए संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद से चालान की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।

देशभर में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कई सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ सड़क हादसों को रोका जा सके बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता भी लाई जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

आपको बता दें, 23 महीने यानी करीब दो साल की बात करें तो 1,96, 58, 897 ट्रैफिक चालान हुए थे, जबकि नया कानून लागू होने के बाद इनकी तादाद बढ़कर 7,67,81,726 हो गई है। यानी पिछले दो साल में चालान करीब चार गुना बढ़ गए हैं। 


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