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सड़क हादसों को लेकर सरकार सख्त, जल्द बदले जाएंगे टायरों से जुड़े ये नियम

सड़क हादसों को कम करने के लिए (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) ने एक खास कदम उठाया है। इस नियम के लागू होने के बाद से भारत में नए स्टैंडर्ड के हिसाब से टायर बनाए जाएंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं नए नियम।

By Ayushi ChaturvediEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 10:43 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 07:09 AM (IST)
सड़क हादसों को लेकर सरकार सख्त, जल्द बदले जाएंगे टायरों से जुड़े ये नियम
अब नए नियम के मुताकिब बनेंगे टायर

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारत सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए हैं, चाहे वो यातायात के नियम हो या फिर वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए वाहन बनाने के नियम। इसी क्रम में सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय ने अब टायर निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए नए नियम निकालने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। नए नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे।

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नए नियम के मुताबिक बनेंगे टायर- अब सरकार ने टायरों की डिजाइन से जुड़े नियम भी जारी कर दिए गए हैं। देश में 1 अक्टूबर से गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर देखने को मिलेंगे। जबकि 1 अप्रैल 2023 से हर गाड़ी में नए डिजाइन के टायरों को लगाना अनिवार्य होगा

सड़क सुरक्षा के लिए अच्छा कदम

सरकार ने गाड़ियों के टायर के डिजाइन में बदलाव करने को लेकर मंजूरी दे दी है। इस नियम के तहत टायर को  तीन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जिसमें C1,C2, C3 श्रेणियों के टायर शामिल हैं। इसके अलावा टायरों के कई नए मानक भी तय होंगे, जैसे- रोलिंग रजिस्टेंट, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन आदि।

आपको बता दें, टायरों के नए मानक सड़क पर उनके घर्षण, गीली सड़क पर पकड़ और तेज गति में कंट्रोल के साथ-साथ चलने के दौरान कितनी आवाज आती है इत्यादि के आधार पर तय किए जाएंगे। 

टायर की स्टार रेटिंग भी जल्द होगी जारी

जल्द ही परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय टायरों के लिए स्टार रेटिंग स्टार्ट करने वाली है। जिसकी जितनी अच्छी रेटिंग होगी वो टायर उतने बेहतरीन होंगे। 

6 एयरबैग होना अनिवार्य

1 अक्टूबर 2022 से निर्मित सभी नई कारों में मानक सुरक्षा के रूप में 6 एयरबैग होना अनिवार्य हो जाएगा। पिछले महीने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी पुष्टि की थी। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2022 में एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी थी।


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