New traffic rules 2019: बिहार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑटो चालक का कटा चालान
Motor Vehicles Act 2019 बिहार में ऑटोचालक का सीट बेल्ट न पहनने पर चालान काट दिया गया।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में 1 सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से देश भर में चालान की राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अगर ऐसे में आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भारी चालान भरना होगा तो जब भी सड़क पर वाहन लेकर चले तो हमेशा नियमों का पालन करें।
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, आज हम आपको बिहार में कटे एक चालान के बारे में बता रहे हैं। हाल ही में बिहार में एक ऑटो चालक पर अपने ऑटो को चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, हालांकि एक ऑटो में सीट बेल्ट नहीं होती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया में शनिवार को एक ऑटो चालक को सीट-बेल्ट नहीं पहनने पर न्यूनतम जुर्माना देना पड़ा।
सरैया थाने के SHO अजय कुमार ने बताया कि ऑटो चालक को एक न्यूनतम चालान का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जो कि सीट बेल्ट न पहनने के लिए था क्योंकि वह एक बेहद गरीब आदमी था। इसलिए उसे सिर्फ 1 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। न्यूनतम जुर्माना राशि लगाने के लिए, उसपर सबसे कम राशि का चालान लगाया गया था। यह एक गलती थी लेकिन यह सिर्फ ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए किया गया था।
देश भर के विभिन्न राज्यों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगातार भारी जुर्माना लगाया जा रहा है क्योंकि नए मोटर वाहन एक्ट ने नियमों का तोड़ने पर चालान राशि को बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के प्रावधानों को अधिसूचित किया था और इसे 1 सितंबर से भारत के कई राज्यों में लागू किया गया था।
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