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आ गया हेलमेट पहनने से जुड़ा नया नियम, तोड़ने पर लग सकता है इतने रुपये तक का जुर्माना

Motor Vehicle Act के नियमों में बदलाव किया गया है जिसके मुताबिक बिना बकल के हेलमेट पहनने या हेलमेट के पास भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेट या ISI चिह्न नहीं है तो इन सबको धारा 129 के तहत 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

By Sonali SinghEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 11:06 AM (IST)Updated: Sun, 22 May 2022 07:18 AM (IST)
आ गया  हेलमेट पहनने से जुड़ा नया नियम, तोड़ने पर लग सकता है इतने रुपये तक का जुर्माना
सही तरीके से हेलमेट नहीं पहनने पर लग सकता है 2,000 रुपये तक का जुर्माना

 नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दोपहिया वाहन चलते समय सुरक्षा के नजर से हेलमेट (Helmet)  पहनना कितना जरूरी है यह तो हम सभी जानते हैं और इसे न पहनने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में भी हमें पता है। लेकिन अब इसे सही तरीके से पहनने के नियम भी आ गए हैं। नए अपडेट के अनुसार, दोपहिया सवारों द्वारा अनुचित तरीके से हेलमेट पहनने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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क्या है नए नियम ?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत नए नियमों में अगर कोई दोपहिया चालक हेलमेंट पहना है फिर भी उसके पहनने के तरीके, बिना स्टैप के हेलमेट पहनने या हेलमेट के पास भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन, या ISI चिह्न नहीं है तो इन सबको धारा 129 के तहत उल्लंघन के रूप में शामिल किया जाएगा।

क्या होगा जुर्माना?

1. यदि सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन बकल खुला है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

2. हेलमेट के पास BIS(भारतीय मानक ब्यूरो) सर्टिफिकेट या चिह्न नहीं होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

3. यदि सवार अन्य यातायात नियमों को तोड़ते हुए पाया जाता है तो भले ही उन्होंने हेलमेट पहना हो, फहइर भी उसे 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

4. इसके अलावा, अगर सवार वाहन को ओवरलोड करते पाया जाता है तो 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करने पर राइडर को 2,000 रुपये प्रति फाइन टन का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

ऑनलाइन पता कर सकते हैं वाहन चालान की डिटेल्स

कुछ समय पहले ही सरकार ने वाहन चालान के भुगतान के लिए नई ऑनलाइन पेमेंट सर्विस शुरू की थी। चालान को पता करने के लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-चालान वेबसाइट www.echallan.parivahan.gov.in पर जाकर इसका पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर mParivahan ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसके बाद उसे ओपन कर मेन्यू बटन पर टैप करें। इसमें आपको एक अलग विंडो में सर्च चालान विकल्प नजर आ रहा होगा, जहां आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज कर चालान का स्टेटस देख सकते हैं।

नियम का स्वागत करते हुए स्टीलबर्ड हेलमेट के मैनेजिंग डॉयरेक्टर राजीव कपूर ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा एक महान पहल है। हजारों स्थानीय हेलमेट निर्माण कंपनियां हैं जो गैर-आईएसआई मार्क हेलमेट का निर्माण करती हैं, इस दंड की घोषणा के साथ लोग ऐसे हेलमेट खरीदना बंद कर देंगे जिससे स्थानीय अपकृष्ट स्तर के गैर-आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का उत्पादन और बिक्री बंद हो जाएगी। लोग जुर्माने से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन हेलमेट, क्रिकेट हेलमेट, प्लास्टिक कैप को प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अब लोग इस जुर्माने को गंभीरता से लेंगे और 2000 रुपये के जुर्माने के बजाये लगभग 1,000 रुपये के उत्कृष्ट ब्रांडेड हेलमेट को पसंद करेंगे।


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