मोदी सरकार के इस फैसले से सड़क हादसों से मृत्यु में आई 75 फीसदी तक की कमी
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारी कमी आई है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर 2019 से लागू होने के बाद चंडीगढ़ सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारी कमी आई है, जिसमें सितंबर और अक्टूबर महीने की दुर्घनाओं में 75 फीसदी की कमी देखी गई है। यह जानकारी सोमवार को संसद को दी गई है। सितंबर-अक्टूबर में चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में केवल दो व्यक्ति मारे गए थे, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 8 लोग मारे गए हैं। पुडुचेरी में 2018 में 31 फीसदी की कमी आई है, जबकि नौ महीने में 9 लोगों की मौत हुई थी। ये जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया है।
उत्तराखंड की बात करें तो सिंतबर और अक्टूबर में सड़क दुर्घनाओं में होने वाली मौतों में 22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है और 61 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 78 व्यक्ति की मौत हुई थी। गडकरी ने कहा कि गुजरात में भी इन महीनों में मृत्यु 14 फीसदी घटकर 480 हो गई है, जबकि एक साल पहले की तुलना में ये 557 थी। इन नए डाटा के मुताबिक बिहार में भी 10.5 फीसदी की गिरावट के साथ 411 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि साल 2018 के इन दो महीनों में ये 459 थी। इस साल सितंबर और अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 10 फीसदी की गिरावट देखी गई है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहां 1,355 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि अक्टूबर 2018 की समान अवधि में ये 1,503 थी।
गडकरी के मुताबिक केरल के सड़क दुर्घटना से संबंधित मौतों में 2.1 फीसदी की गिरावट आई है, जो कि दो महीनों में 314 थी। इससे बीते वर्ष की समान अवधि में ये 321 थी। इन सभी राज्यों को छोड़कर छत्तीसगढ़ में मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद छत्तीसगढ़ में दुर्घना से संबंधित मौतों में 4 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो कि सितंबर और अक्टूबर 2019 में 305 हो गई।
गडकरी ने कहा, "मंत्रालय को किसी भी राज्य से कोई सूचना नहीं मिली है कि वे मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के अनुसार, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा हो सकती है। कुछ अपराधों के निराकरण के लिए इस राशि को निर्दिष्ट करें। किसी भी राज्य ने अधिनियम पर कोई अध्ययन करने के बारे में सूचित नहीं किया है और कोई भी निष्कर्ष आगे बढ़ाया है।"
पिछले हफ्ते, सरकार ने संसद को सूचित किया था कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से कुल 577.5 करोड़ रुपये की राशि वाले 38 लाख चालान जारी किए गए हैं। हालांकि, इसमें भी यह कहा गया था कि "चालान अदालतों के लिए संदर्भित किए जा रहे हैं। वास्तविक राजस्व उपलब्ध नहीं है।"