वाहन चालकों को DL और RC जैसे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे इन पोर्टल्स पर, स्मार्टफोन से कर सकते हैं एक्सेस
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने मोटर वाहन नियम 1989 में काफी संशोधन किए हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर डॉक्यूमेंट्स रखने को लेकर अब कई नियम बदल चुके हैं। नियमों में संशोधन का मकसद वाहन चालकों की दिक्क्तें कम करना है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने भारत में 1 अक्टूबर 2020 से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखने को लेकर कई नियमों में संशोधन किया है। इन्हीं नियमों से एक ये है कि अब लोगों को अपने वाहन चलाने के दौरान DL और RC समेत गाड़ी के अन्य डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, अब इन डॉक्यूमेंट्स को रखने की झंझट खत्म हुई, हालांकि अब इन डॉक्यूमेंट्स को कहां रखा जाएगा इसे लेकर वाहन चालकों के मन में काफी सवाल हैं जिनका जवाब हम आज देने जा रहे हैं।
दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने मोटर वाहन नियम 1989 में काफी संशोधन किए हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर डॉक्यूमेंट्स रखने को लेकर अब कई नियम बदल चुके हैं। नियमों में संशोधन का मकसद वाहन चालकों की दिक्क्तें कम करना है।
सरकारी पोर्टल पर अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट्स: आपको अब अपनी गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल आप इन्हें सरकारी पोर्टल्स पर अपडेट कर सकते हैं। वाहन चालकों को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे Digilocker या m-parivahan पर अपने वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रखने की अनुमति है।
सरकार की इस नई सुविधा के बाद अब आपको हर जगह अपने डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस इन दोनों सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर देने हैं इसके बाद डिजिटली इन्हें एक्सेस किया जा सकता है।
हर बार निरीक्षण के दौरान पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। आधिकारिक पोर्टल पर पुलिस अधिकारी या किसी अन्य हितधारक की पहचान नोट की जाएगी। अब आप अपने स्मार्टफोन में डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाकर काम चला सकते हैं।