ऐसे हेलमेट बेचने और बनाने पर होगी 2 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना
इस साल अक्टूबर से बिना ISI मार्क हेलमेट को बेचने, बनाने और भंडारण के लिए गिरफ्तारी होगी।
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार इस साल अक्टूबर से बिना ISI मार्क हेलमेट को बेचने, बनाने और भंडारण के लिए गिरफ्तारी होगी। पहली बार अपराध पर दो साल की जेल या कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, तो वही यदि कोई इस अपराध को दोहराता है तो उसको अधिक जुर्माना देना होगा।
इस वजह से लिया फैसला: सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सड़क मंत्रालय के अनुसार साल 2017 में 15000 दुपहिया चालक बिना हेलमेट या नकली हेलमेट की वजह से सड़क हादसों में मारे गए। जबकि 2016 में हेलमेट न पहनने की वजह से 10,135 दुपहिया चालकों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इसलिए सरकार ने देश में नकली हेलमेट की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने का फैंसला लिया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते आम जनता से राय मांगी है। अगले साल 15 जनवरी से देश भर में केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही बेचे जा सकेंगे। वैसे सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है, वैसे लोगों को भी इस बार को समझना होगा कि एक अच्छा ISI मार्के हेलमेट आपके सिर की सुरक्षा करेगा।
आपको बता दें कि बीआइएस मानकों के अनुसार हेलमेट का वजन 1200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें हाई-इंपैक्ट मैटीरियल का उपयोग होना चाहिए। अच्छी कंपनियों के हेलमेट प्राय: इससे आधे वजन के होते हैं। दूसरी ओर अधिकांश गैर-आइएसआइ मानक हेलमेट 1500 ग्राम तक के होते हैं।