अब 16 साल के बच्चों का भी बनेगा लाइसेंस, सिर्फ चला सकेंगे ये वाहन
सरकार नाबालिगों, जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष है, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइसेंस बनाने के लिए काम कर रही है
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार नाबालिगों, जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष है, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस बनाने पर विचार कर रही है। 1988 के वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 16 और 18 वर्ष के बच्चें उन गियरलेस स्कूटर्स को चला सकते हैं जिनकी इंजन क्षमता 50cc हैं। दुर्भाग्य से 50cc से स्कूटर्स भारत में नहीं बेचे जाते। केंद्रीय मंत्री का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारी मात्रा में यूवा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की ओर अपना रुख मोड़ रहे हैं।
सरकार ने ई-वाहनों के लिए ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को दी मंजूरी
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को मंजूरी दे दी है। इन नई प्लेटों में व्हाइट फॉन्ट में नंबर लिखे हुए होंगे, जो कि प्राइवेट ई-व्हीकल के लिए होंगे, वहीं टैक्सी के लिए ये पीले रंग में होंगे। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। वहीं सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए युवाओं के लिए 16-18 साल की उम्र के ब्रैकेट को रखने की भी योजना बना रही है।
नितिन गडकरी ने कहा, “सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को मंजूरी दे दी है। इस तरह के व्हीकल में ग्रीन लाइसेंस प्लेट लगी हुई होगी जिसमें प्राइवेट वाहनों में सफेद रंग से और टैक्सियों में पीले रंग से नंबर लिखे हुए होंगे।” उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना एक हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएगी। नितिन गडकरी देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं।