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गाड़ी चलाते समय अब वाहन के दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं, सरकार ने किया ऐलान

आदेश के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन चालक को पुलिस या अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा मांगने पर अपने लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होते हैं

By Ankit DubeyEdited By: Published: Fri, 10 Aug 2018 12:55 PM (IST)Updated: Fri, 10 Aug 2018 07:01 PM (IST)
गाड़ी चलाते समय अब वाहन के दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं, सरकार ने किया ऐलान
गाड़ी चलाते समय अब वाहन के दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं, सरकार ने किया ऐलान

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। अब वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालक अपने दस्तावेंजों की ई-कॉपी भी दिखा सकेंगे। जिसके बाद पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी इसे मान्य करेंगे। बुधवार को केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस संबध में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और परिवहन आयुक्त को आदेश जारी कर दिया है। वाहन मालिक डीजी लॉकर या एम परिवहन एप पर अपने दस्तावेज सेव करके रख सकता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें दिखा सकता है। यानी अगर आपके पास वाहन के दस्तावेज नहीं हैं तो आप सेव हुए दस्तावेजों की ई-कॉपी दिखा सकते हैं।

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आदेश के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन चालक को पुलिस या अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा मांगने पर अपने लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होते हैं। कई बार खोने के डर से लोग इन्हें अपने पास नहीं रखते हैं,लेकिन अब वे लोग डीजी लॉकर या एम परिवहन एप पर अपने दस्तावेज सेव कर रख सकते है। जरूरत पड़ने पर इन्हें ही दिखाया जा सकता है। इस संबंध में मंत्रालय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि केन्द्र सरकार के डीजी लॉकर और परिवहन मंत्रालय के एम परिवहन एप पर सुरक्षित रखी गई ई-कॉपी को ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मान्य नहीं कर रहा है।

इसलिए यह आदेश दिया गया है कि चेकिंग के दौरान इसे मान्य किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि वाहनों के नए बीमा और बीमा रिन्युअल का डाटा भी प्रतिदिन के आधार पर वेबसाइट पर लोड किया जाए। जिससे वाहन स्वामियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा मांगे जाने पर अगर कोई वाहन चालक यह ई-कॉपी दिखाता है,तो इसे अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज की तरह ही मान्य किया जाए। 


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