बंद कार में अकेले चलते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, दिल्ली HC में सरकार ने दी सूचना
दिल्ली में बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाने पर चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन कार में अकेले बैठकर चालान काटने पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली HC में हलफनामा दायर करके कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी लोगों को निजी एवं सार्वजनिक वाहनों में चलने के दौरान मास्क लगाकर रखने की हिदायत दी है। बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाने पर वाहन स्वामियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में लोगों का कार के शीशे बंद करके अकेले ड्राइविंग करने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। पहले बिना मास्क लगाए कार चलाने पर जुर्माना राशि 500 रुपये थी, जो अब बढ़ाकर दो हज़ार रुपये कर दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच दिल्ली में कुछ वकीलों का भी तब चालान काटा गया, जब वो कार में अकेले शीशे बंद करके ड्राइविंग कर रहे थे।जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देते हुए इस चालान को गैरकानूनी करार दिया था। बंद शीशे वाले पर्सनल वाहन में बैठकर मास्क लगाने के प्रश्न पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें कार में अकेले यात्रा कर रहे व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत है।
बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। जिसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से यह हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद शीशे कार में अकेले व्यक्ति के मास्क ना लगा होने पर चालान काटने को गैरकानूनी बताने वाली याचिक पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख निश्चित की है।
गौरतलब है कि इससे पहले, दिल्ली सरकार ने इस मामले पर हलफनामा दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी या आधिकारिक वाहन में मास्क पहन कर चलना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि दिशा-निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि लोगों को निजी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते वक्त मास्क पहन कर चलना अनिवार्य होगा।