13 अक्टूबर तक गाड़ी में नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो जाना पड़ सकता है जेल
दिल्ली में 40 लाख ऐसे वाहन (2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स) हैं जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चल रहे हैं
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू हो गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी दिल्ली में 40 लाख ऐसे वाहन (2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स) हैं जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चल रहे हैं, परिवहन विभाग ने अगले महीने से ऐसे ही वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बनाई है। यदि आपकी गाड़ी में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो पकड़े जाने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग ने 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं उनमें तय सीमा के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो 13 अक्टूबर के बाद पकड़े जाने पर सजा के में उसे 500 रुपये देने होंगे या फिर उसे 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले एक व्यापक जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
वैसे भी नई गाड़ियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ही आ रही हैं। अब जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं उनको नई नंबर प्लेट बनवाने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।
नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं। देखा जाए तो नई नंबर प्लेट बनवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलेगी ऐसे में परिवहन विभाग ने इन केंद्रों को बेहतर बनाने की योजना बनाई है। जिसमें लोगों के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे।
आपको बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे।