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17 साल का लड़का पिता को बिठाकर चला रहा था स्कूटर, पुलिस ने काटा 26000 का चालान

भारत में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई नियम साल 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के जरिए बनाये गए जिसमे जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 06:20 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 06:20 PM (IST)
17 साल का लड़का पिता को बिठाकर चला रहा था स्कूटर, पुलिस ने काटा 26000 का चालान
17 साल का लड़का पिता को बिठाकर चला रहा था स्कूटर, पुलिस ने काटा 26000 का चालान

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई नियम साल 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के जरिए बनाये गए, जिसमे जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। जुर्माने की राशि भी बढ़ गई जिस कारण सड़क के नियमों को ध्यान में न रखने वाले लोगों को भारी से भारी जुर्माना भरना पड़ा। आपको बता दें कि सरकार सड़क सुरक्षा और सड़क के नियमों को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। आये दिन सड़क पर सफर करते लोगों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाना गैर क़ानूनी है। इसी वजह से पुलिस के हाथों अच्छा-खासा चालान काटने का नियम लोगों को महंगा पड़ रहा है, इससे पहले भी कई बार 18 साल से कम उम्र के लोगों को गाड़ी चलाने पर उनके माता-पिता को जेल भेजा गया है।

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ऐसी ही एक घटना हमारे सामने आई जिसने नियमों को लेकर पुलिस की सख्ती को दिखाया, यह घटना कटक के पास की है। पुलिस ने रेगुलर चेकिंग के वक्त एक मोटर साइकिल को रोका जिसपर एक पिलियन राइडर भी था। जब उन्हें रोका गया और उनसे गाड़ी के दस्तावेज मांगे गए तब पाया की उनके पास न तो डॉक्यूमेंट थे और साथ ही चालक की उम्र 17 साल थी। इसमें सबसे खास बात यह कि पिलियन राइडर पर उसके पिता बैठे हुए थे। दोनों के पास हेलमेट नहीं था और यही वजह थी कि 17 साल के युवा के मोटर साइकिल चलाने का जुर्माना उसके पिता को देना पड़ा। आपको बता दें कि पिता और बेटा दोनों ही साथ में बिना हेलमेट और बिना किसी वैलिड डाक्यूमेंट्स के रोड पर गाड़ी से जा रहे थे वहीं पुलिस ने जरुरी कागज न होने के कारण उनपर 26000 का फाइन लगा दिया जिसमें 25000 रुपये का फाइन 18 साल से कम उम्र के युवक को गाड़ी देने के लिए लगा और 1000 का फाइन हेलमेट और कागज न होने के कारण लगा पुलिस ने उनपर 2 जुर्माने लगाए।

सेक्शन 194D के तहत बिना हेलमट के गाड़ी पर बैठने और गाड़ी चलाने पर और दूसरा जुर्माना सेक्शन 199A के तहत किसी 18 से कम उम्र के लोगों से गाड़ी चलवाने पर लगाया गया। पुलिस ने चालक से ऑनलाइन फाइन पेमेंट के लिए भी कहा और पुलिस ने जुर्माने की राशि जमा न होने तक उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया। अगर उस चालक ने अपनी जुर्माने की राशि को जमा नहीं किया तो उनके बाइक के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी ससपेंड कर दिया जाएगा। अभी कुछ हफ्ते पहले की घटना है कि ओडिशा राज्य की एक नाबालिक को पुलिस ने कार चलाते हुए पकड़ा और उसे 25000 का जुर्माना भरना पड़ा।

किसी भी नाबालिग का सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पुलिस उसपर सख्त कार्यवाही कर सकती है। कुछ दिन पहले हेदराबाद में पुलिस ने एक्शन लिया कि कोई भी नाबालिग सड़क पर गाड़ी न चलाए। ऐसा करने पर पुलिस माता-पिता को जेल भी भेज सकती है। कोई भी गाड़ी किसी भी उम्र में ट्राइंग सेंटर और प्राइवेट रोड्स पर सीख सकता है ना कि पब्लिक रोड्स पर। 


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