बिके हुए BS4 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट, 31 मार्च के बाद भी होगा रजिस्ट्रेशन
BS4 कारें पहले ही बेची जा चुकी हैं लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें 31 मार्च 2020 के बाद भी रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बार फिर से लाभ हासिल करने के लिए एक लंबी लड़ाई देखी जा रही है। जिस समय यह सोचा जा रहा था कि अप्रैल 2020 से इंडस्ट्री का कुछ बोझ कम होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में कोरोनावायरस का प्रकोप स्पष्ट रूप से देखने पूरे ऑटो इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। कोरोना लॉकडाउन के कारण वाहनों की बिक्री नहीं होने से परेशान वाहन निमार्ता कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने BS4 मानक वाले वाहनों की बिक्री पर थोड़ी रियायत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को BS4 वाहनों की बिक्री सिर्फ 31 मार्च तक किए जाने के पूर्व आदेश में छूट दी है। इसके तहत बिक्री से बचे हुए ऐसे वाहनों में से 10 फीसद को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर बेचने की रियायत दी है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में इनकी बिक्री 31 मार्च के बाद किसी सूरत में नहीं होगी।
हालांकि, एक दूसरे फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि जो BS4 कारें पहले ही बेची जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन्हें 31 मार्च 2020 के बाद भी रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। यह उन सभी ग्राहकों और मोटर वाहन निर्माताओं के लिए के लिए एक बड़ी राहत है, जो लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपनी कारों को रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं थे।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने BS4 वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की समय सीमा बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। FADA ने एक तर्क दिया जिसमें 15,000 पैसेंजर कारों, 12,000 कमर्शियल वाहनों, 7 लाख टू-व्हीलर्स बचे हुए हैं। पहले इंडस्ट्री में मंदी और फिर बाद में कोरोनावायरस महामारी के चलते ऑटो इंडस्ट्री को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मौजूदा समय में इंस्ट्री के पास सिर्फ BS4 वाहनों की करीब 4,600 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री बची हुई है, जबकि डीलरों के पास लगभग 8.35 लाख यूनिट्स बची हुई हैं।