भारत में हर रोज करीब 400 लोगों की सड़क हादसे में होती है मौत, जानें कर रही है सरकार?
भारत में हर रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं लेकिन हर रोज करीब 400 लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते क्योंकि इस दौरान उनकी मौत हो जाती है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में हर रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, लेकिन हर रोज करीब 400 लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते क्योंकि इस दौरान उनकी मौत हो जाती है। दुनियाभर में हर साल करीब 13.5 लाख लोग सड़क हादसे में मर जाते हैं और इसका सबसे ज्यादा शिकार भारत होता है, जहां हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की Road Accident में मौत हो जाती है और करीब 5 लाख लोग Road Accident का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इन हादसों को रोकने के लिए सरकार Motor Vehicles Amendment बिल लेकर आई है, जो लोकसभा में पास हो गया है और अगर यह बिल रास्जसभा में भी पास हो जाता है, तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। (बदल जाएंगे ट्रैफिक के सारे नियम- 10 गुना ज्यादा कटेगा चालान और बच्चे की गलती पर माता-पिता को होगी जेल- नीचे Video में देखें पूरी खबर...)
दरअसल सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री Nitin Gadkari (नितिन गडकरी) ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि, 5 साल कोशिश करने के बाद भी केवल 3 से 4 फीसद हादसे कम हो पाए हैं, जिसे वो अपने विभाग की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। इस बिल को पास करने के लिए उन्होंने सदन में बैठे सभी सासंदों से निवेदन किया था। गडकरी ने उस समय कहा था कि अब इस बिल को पास करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं।
सड़क हादसों के आकड़ों को बताते हुए गडकरी ने तमिलनाडु के मॉडल की तारीफ की थी, जहां उन्होंने बताया था कि इस राज्य के मॉडल के चलते यहां 15 फीसद की सड़क हादसों में कमी आई है। गडकरी ने कहा था कि तमिलनाडु ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे अपना कर आगे जाएंगे।
दरअसल Motor Vehicles Amendment बिल के जरिए सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाना चाहती है। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी रोक लगेगी।
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना
- 500 रुपये की जगह 5000 रुपये का फाइन देना होगा
स्पीड लिमिट पार करने पर
- 400 रुपये की जगह 2000 रुपये का फाइन देना होगा
खतरनाक ड्राइविंग पर
- 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये का फाइन देना होगा
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर
- 2000 रुपये की जगह 10000 रुपये का फाइन देना होगा
रेसिंग करने पर
- 500 रुपये की जगह 5000 रुपये का फाइन देना होगा
पैसेंजर की ओवरलोडिंग पर
- ये नया नियम है, जो इस बिल में शामिल किया गया है। इसके लिए आपको 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना देना होगा।
बिना सीट बेल्ट
- 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का फाइन देना होगा
दो-पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग
- 100 रुपये की जगह 2000 रुपये का फाइन देना होगा
इमरजेंसी वाहनों को जगह नहीं देने पर (एंबुलेंस जैसे वाहन)
- ये नया नियम है, जो इस बिल में शामिल किया गया है। इसके लिए आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग
- 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये का फाइन देना होगा
मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर
- 1,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये का फाइन लगेगा।
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