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अब नहीं देने होंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अतिरिक्त पैसे, सरकार ने बदला नियम

शभर में अगले साल 1 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Sat, 08 Dec 2018 12:42 PM (IST)Updated: Sun, 09 Dec 2018 12:17 PM (IST)
अब नहीं देने होंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अतिरिक्त पैसे, सरकार ने बदला नियम
अब नहीं देने होंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अतिरिक्त पैसे, सरकार ने बदला नियम

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। देशभर में अगले साल 1 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में आवश्यक संशोधन के बाद इले लागू करने के निर्देश दिए हैं। यानि 1 अप्रैल 2019 के बाद बाजार में आने वाले सभी नए वाहन हाई सिक्योरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट (SSRP) के साथ आएंगे। अब इसके लिए गाड़ी खरीदने वालों को परिवहन विभाग की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

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नहीं होगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का खर्च

ग्राहकों को अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए उसी समय भुगतान करना होगा जब वह गाड़ी खरीदेंगे। इसलिए वाहन खरीदते समय इसका शुल्क उसी में जुड़ जाएगा, जिसमें 5 साल की गारंटी भी दी जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में लगा रजिस्ट्रेशन मार्क खराब न हो अन्यथा आपको इसके लिए दोबारा भुगतान करना पड़ सकता है।

वाहनों की चोरी पर लगेगा लगाम

परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान में यह निर्देश दिया गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट टैम्पर प्रूफ होना चाहिए, जिसमें सुरक्षा के लिए अशोक चक्र की इमेज के साथ एक होलोग्राम भी दिया जाएगा। बता दें इस नंबर प्लेट में नीचे की तरफ लेजर मार्क से 7 अंकों की संख्या दी गई है, जिसे निकालने की कोशिश की तो यह टूट जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से नंबर प्लटे की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं नंबर प्लेट लगे वाहनों को ट्रैक करना आसान होगा और चोरी होने की स्थिति में उस वाहन ढूंढना भी आसान होगा।


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