बिना Aadhaar नहीं बनेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जानें मोदी सरकार का प्लान
Motor Vehicles Amendment Bill अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार (Aadhaar) नंबर अनिवार्य हो जाएगा
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Motor Vehicle Amendment बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है। यानी कि अगर यह बिल राज्यसभा में पास हो गया तो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा। वहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस को रोकने के लिए ने इस बिल में कई बदलाव किए हैं। जैसे बिना Aadhaar Number (आधार नंबर) के आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। (भारत में पिछले 7 दिनों में कौन सी कारें और बाइक्स लॉन्च हुई हैं इसे नीचे वीडियो में देंखें...)
दरअसल Nitin Gadkari (नितिन गडकरी) ने लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल को पेश करते हुए कहा था कि भारत में 30 फीसद Driving License (ड्राइविंग लाइसेंस) फर्जी हैं। इस दौरान गडकरी ने कहा था कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जहां सबसे आसानी से लाइलेंस मिलता होगा, तो वो भारत है।
गडकरी ने कहा कि एक आदमी दिल्ली में लाइसेंस लेता है फिर वही जयपुर और मुंबई में जाकर लाइसेंस बनवाता है। गडकरी ने मौजूदा सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोग्राफ देखेंगे तो फोटो मैच नहीं करेगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए Aadhaar होगा जरूरी।
Motor Vehicles Amendment Bill अगर राज्यसभा में पास हो जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार (Aadhaar) नंबर अनिवार्य हो जाएगा। यानी बिना आधार नंबर के आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पा सकेंगे।
घटेगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र
मौजूदा समय में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर यह बिल पास हो गया हो 10 साल के बाद आपको अपने लाइलेंस रिन्यू कराना पडेगा। वहीं, 55 साल या उससे अधिक के व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल 5 सालों के लिए वैद्य रहेगा।
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