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8 साल के बच्चे ने चलाई मोटरसाइकिल, पिता ने भरा 30 हजार रुपये का जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट के साथ सरकार ने जुवेनाइल पर जुर्माना राशि 50 गुना बढ़ाकर 500 रुपये से 25000 रुपये कर दिया है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 09:06 AM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 09:06 AM (IST)
8 साल के बच्चे ने चलाई मोटरसाइकिल, पिता ने भरा 30 हजार रुपये का जुर्माना
8 साल के बच्चे ने चलाई मोटरसाइकिल, पिता ने भरा 30 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। तय उम्र से कम ड्राइविंग भारत में सार्वजनिक सड़कों पर सबसे बड़े उपद्रवों में से एक है। इससे पहले कई बार ऐसी खबरें आई है कि कम उम्र के ड्राइवर दुर्घटनाओं में शामिल रहे हैं और उनमें से कुछ काफी घाटक रहे हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के साथ सरकार ने जुवेनाइल पर जुर्माना राशि 50 गुना बढ़ाकर 500 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही नया कानून भी लाया गया है जिसके तहत माता-पिता के खिलाफ 3 साल तक जेल में रखने का प्रावधान है।

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फिर भी, कई कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें बिना किसी डर सड़कों पर ड्राइविंग करते देखा जा सकता है। ज्यादा तर इसमें स्कूल के छात्र या फिर ट्यूशन आने-जाने के लिए गाड़ी या टू-व्हीलर का इस्तेमाल करते बच्चे दिखाई देंगे। ऐसा ही एक मामला लखनऊ का इंटरनेट पर वायरल हो गया है जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिल के मालिक को 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह घटना लखनऊ के काकोरी पुलिस स्टेशन में हुआ है जहां बच्चे की पहचान 8 साल के शानू के रूप में की गई है। बच्चे की हाईट भी इतनी छोटी है कि वह बाइक पर बैठकर जमीन पर अपने पैर भी नहीं टिका सकता। इसके अलावा देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने साइज से बड़ा हेलमेट पहना है और इसके सेफ्टी पट्टे को भी नहीं बांधा।

शानू बड़े आत्मविश्वास से बाइक राइड कर रहा है और इसके पैर जमीन पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मोटरसाइकिल असंतुलित हो जाती है और बाइक सवार को पैर नीचे रखने की जरूरत होती है, तो यह शानू के लिए बड़ी खतरनाक आपदा बन सकती थी। सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के स्टंट करना बेहद खतरनाक है और इससे बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। शानू को वीडियो बना कर कई सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने मोटरसाइकिल का नंबर पता लगाने के बाद इस वाहन के मालिक को पकड़ लिया।

पुनेन्द्र सिंह, एसपी, ट्रैफिक पुलिस, लखनऊ ने वीडियो में कहा कि बाइक के मालिक पर पहले से ही नए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद अंडरएज ड्राइविंग के लिए जुर्माना 500 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा माता-पिता को अपने बच्चे को वाहन चलाने देने के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अदालत बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करने की अनुमति देने के लिए माता-पिता को 3 साल तक की सजा भी दे सकती है।

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