अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूटर या बाइक पर ले जाते हैं, तो कट सकता है चालान! जानें क्या हैं इससे जुड़े नियम
दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कई नियम हैं जिनको अनदेखा करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में आज हम आपको स्कूटरों या मोटरसाइकिलों पर बच्चों के साथ ले जाते समय अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में बताएंगे।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हम में बहुत लोग स्कूटर या बाइक पर अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। आपने भी अक्सर ड्राइविंग के दौरान बच्चों को दोपहिया वाहन के आगे या पीछे बैठते जरूर देखा होगा। पर क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपका चालान कट सकता है और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
भारत में चार साल या उससे कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए पीछले साल ही कुछ नियम लाए गए थें, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं।
क्या है बच्चों को साथ ले जाने के नियम?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए नियम के तहत अगर आप 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को किसी दोपहिया वाहन में साथ ले जाते हैं तो आपको सेफ्टी हार्नेस और बच्चे के सिर पर हेलमेट लगाना जरूरी है। हालांकि, फिलहाल इसे एक नियम के तहत लाया गया है और अगले साल फरवरी से अनिवार्य कर दिया जाएगा।
इन नियमों का ध्यान रखना भी है जरूरी
बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हे सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट देने के अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं तो उस दौरान गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके आलवा, यह भी जरूरी कर दिया गया है कि र बच्चों को उनके नाप का हेलमेट लगाना होगा। हालांकि, इसके लिए फिलहाल कोई मानक नियम नहीं लाए गए हैं और परिवहन मंत्रालय इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड जारी कर सकती है।
लग सकता है जुर्माना
दोपहिया वाहनों पर बच्चों को साथ ले जाने के नियम को अगर आप अनदेखा करते हैं तो नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है।
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