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Mumbai News: MMRCL ने सुप्रीम कोर्ट में बताया- मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के लिए 'आरे' में नहीं हो रही पेड़ों की कटाई

Mumbai Metro Car Shed मुंबई के आरे कालोनी में मेट्रो शेड निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि साल 2019 के आदेश के बाद से पेड़ों की कटाई नहीं हुई है।

By Aditi ChoudharyEdited By: Published: Fri, 05 Aug 2022 03:00 PM (IST)Updated: Fri, 05 Aug 2022 03:00 PM (IST)
Mumbai News: MMRCL ने सुप्रीम कोर्ट में बताया- मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के लिए 'आरे' में नहीं हो रही पेड़ों की कटाई
सुप्रीम कोर्ट में आरे कालोनी में पेड़ काटने को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के आरे वन क्षेत्र में मेट्रो कार शेड के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL ) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2019 के आदेश के बाद से ही आरे वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। साथ ही MMRCL ने आश्वासन देते हुए कहा कि अगले आदेश तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे।

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10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे कालोनी में पेड़ों को काटने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी थी। आज इसी मामले पर सुनवाई हुई जिसमें MMRCL की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च अदालत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 2019 के ऑर्डर के बाद से मेट्रो कार शेड के लिए आरे वन क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने MMRCL का बयान रिकॉर्ड में लेते हुए पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

छात्र की याचिका पर SC ने लिया था संज्ञान

बता दें कि साल 2019 में कानून के छात्र ऋषभ रंजन ने आरे कालोनी में मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के तरहत पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक याचिका दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लिया था।

7 अक्टूबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को आरे वन क्षेत्र में कोई और पेड़ नहीं काटने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद लगातार पेड़ो की कटाई की शिकायत मिल रही थी।


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