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Mumbai News: जमानत मिलने के बाद फरार गैंगस्टर अमर नाईक का साथी 23 साल बाद गिरफ्तार

Mumbai News जमानत मिलने के बाद फरार हुए गैंगस्टर अमर नाइक के साथी को 23 साल बाद पुणे से गिरफ्तार किया गया। वह 1999 के एक डकैती सहित कई मामलों में वांछित था। उसे डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी।

By AgencyEdited By: Sachin Kumar MishraPublished: Thu, 24 Nov 2022 05:50 PM (IST)Updated: Thu, 24 Nov 2022 05:50 PM (IST)
Mumbai News: जमानत मिलने के बाद फरार गैंगस्टर अमर नाईक का साथी 23 साल बाद गिरफ्तार
जमानत मिलने के बाद फरार गैंगस्टर अमर नाईक का साथी 23 साल बाद गिरफ्तार। फोटो एएनआइ

मुंबई, एजेंसी। Mumbai News: महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने कहा कि जमानत मिलने के बाद फरार हुए गैंगस्टर अमर नाइक के साथी रवींद्र मारुति ढोले (50) को 23 साल बाद पुणे से गिरफ्तार किया गया है। वह 1999 के एक डकैती सहित कई मामलों में वांछित था। उसे डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी।

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पुणे से हुई गिरफ्तारी

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, तारीख पड़ने पर आरोपित ढोले कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहा था। कोर्ट ने 2021 में स्थानीय पुलिस को उसे अपने समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। पुलिस जब ढोले की तलाश में उसके आवास पर गई तो वह वहां से अपना घर बेचकर कहीं और चला गया था। हाल ही में पुलिस को इनपुट मिला कि वह पुणे के पास जुन्नार में पिछले 23 साल से फर्जी पहचान से रह रहा है। पुलिस टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 

जब कैदी को नहीं मिली मच्छरदानी

इससे पहले जेल में बंद एक कैदी को जब मच्छरदानी नहीं दी गई तो वो कोर्ट में ही मरे हुए मच्छर लेकर पहुंच गया था। मामला महाराष्ट्र का है, जहां गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। उसे जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि लकड़ावाला भगोड़े गैंगेस्टर दाऊद इब्राहिम का पूर्व सहयोगी है। उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) समेत कई आपराधिक मामले हैं।

इसलिए खारिज हुई गैंगस्टर की याचिका

गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को मच्छरदानी चाहिए थी, जिसको लेकर उसने अदालत से गुहार लगाई थी। जेल की स्थिति बताने के लिए वो अदालत में पेशी के दौरान अपने साथ मरे हुए मच्छरों से भरी प्लास्टिक की एक बोतल लेकर पहुंचा। जहां उसने अदालत से उसे जेल में मच्छरदानी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की। उसकी याचिका हालांकि खारिज कर दी गई।

मच्छरदानी इस्तेमाल करने के लिए मांगी थी अनुमति

उसने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। लकड़ावाला ने अपने आवेदन में कहा कि 2020 में जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो उसे इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस साल मई में जेल अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मच्छरदानी को जब्त कर लिया।

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