Gujarat Assembly Election 2022: पीएम मोदी की सभा में ड्रोन उड़ाने पर 3 लोग गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
Gujarat Assembly Election 2022 पीएम मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद के बावला में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान ड्रोन उडाने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
अहमदाबाद, आनलाइन डेस्क। Gujarat Assembly Election 2022: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की चुनावी सभा में ड्रोन उडाने वाले 3 फोटोग्राफर को अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देश व निषेधाज्ञा के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की गई।
तीन फोटोग्राफर को पुलिस ने पकड़ा
भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए गुजरात आए पीएम मोदी की गुरुवार दोपहर 3 बजे अहमदाबाद जिले के बावला कस्बे में सभा थी। जनसभा के दौरान ड्रोन उड़ाने की बात पुलिस के ध्यान में आने के बाद 3 फोटोग्राफर को पुलिस ने पकड़ लिया।
भाजपा ने किया था नियुक्त
भाजपा की ओर से इन फोटोग्राफर को नियुक्त किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा तथा ड्रोन उड़ाने के संबंध में जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर 3 फोटोग्राफर की धरपकड़ की है। फिलहाल, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया नोटिस
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अहमदाबाद ने बुधवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभा के पास 2 किमी के पूरे क्षेत्र को 'नो ड्रोन फ्लाइंग जोन' के रूप में अधिसूचित किया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान निकुल रमेशभाई परमार, राकेश कालूभाई भरवाड़ और राजेश कुमार मांगीलाल प्रजापति के रूप में हुई है।
ड्रोन उड़ाने वालों की हुई पहचान
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्थानीय अपराध शाखा, अहमदाबाद ग्रामीण के कांस्टेबल अनूप सिंह भरतसंग ने सभा मैदान के पास मुख्य सड़क से माइक्रोड्रोन चलाने वाले कुछ लोगों की पहचान की। ड्रोन के संचालकों को पकड़ने और उन्हें नीचे उतारने के लिए कहने पर, तीनों व्यक्तियों ने इसका पालन किया और इसे नीचे ले गए।
ड्रोन में नहीं थी विस्फोटक सामग्री
बम का पता लगाने और निपटान दस्ते (BDDS) ने तुरंत ड्रोन की जांच की और पुष्टि की कि ड्रोन केवल फिल्माने के लिए है और इसमें एक आपरेटिंग कैमरा था और इसमें कोई विस्फोटक या कोई अन्य हानिकारक वस्तु नहीं थी। बीडीडीएस टीम के अनुसार, आरोपियों के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली है और वे सभा के बाहर थे, जब वे ड्रोन का संचालन कर रहे थे।
इलाके में ड्रोन के प्रतिबंधित होने की नहीं थी जानकारी
आगे की पूछताछ पर, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे वहां सामान्य फोटोग्राफी के लिए आए थे और उन्हें नहीं पता था कि इलाके में ड्रोन प्रतिबंधित हैं। अहमदाबाद जिला पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों का कोई पुलिस रिकार्ड या पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वे किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े नहीं हैं।
मामले की जांच जारी
प्रथम दृष्टया व्यक्तियों को किसी भी नुकसान के लिए ड्रोन का उपयोग करने का इरादा नहीं लगता है, लेकिन पुलिस मामले में पूरी तरह से पूछताछ और जांच कर रही है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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