Morbi Bridge Accident: मोरबी पुल हादसे में कोर्ट ने आठ आरोपितों की जमानत ठुकराई
सरकारी वकील विजय जानी ने बताया कि दीपक पारेख दिनेश दवे प्रकाश परमार मनसुख भाई टोपिया मादेवभाई सोलंकी अल्पेशभाई गोहिल दिलीपभाई गोहिल और मुकेश भाई चौहान की जमानत रद हो गई है। देवांग परमार कंपनी देव प्रकाश फेब्रीकेशन के को-प्रापराइटर हैं।
मोरबी, पीटीआई। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में एक अदालत ने आरोपित नौ में से आठ लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रधान जिला और सत्र जज पीसी जोशी ने बुधवार को वह गुरुवार को नौवें आरोपित देवांग परमार को जमानत दे दी जाएगी। सरकारी वकील विजय जानी ने बताया कि दीपक पारेख, दिनेश दवे, प्रकाश परमार, मनसुख भाई टोपिया, मादेवभाई सोलंकी, अल्पेशभाई गोहिल, दिलीपभाई गोहिल और मुकेश भाई चौहान की जमानत रद हो गई है।
पुल की मरम्मत करने वाले ओरेवा ग्रुप के कर्मचारी
देवांग परमार कंपनी देव प्रकाश फेब्रीकेशन के को-प्रापराइटर हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में दीपक पारेख और तीन अन्य भी शामिल हैं जो पुल की मरम्मत करने वाले ओरेवा ग्रुप के कर्मचारी हैं। इन जमानत याचिकाओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने एक फारेंसिक लैब रिपोर्ट सौंपी है जिसमें जंग लगी तारों, टूटे जोड़ों, ढीले बोल्टों का ब्योरा है। पुल की कथित मरम्मत के बाद भी इन कमियों को दूर नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश काल का पैदल पुल 30 अक्टूबर को टूट गया था जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी।
यह भी पढ़ें- मरम्मत के बाद भी मोरबी पुल की केबल में लगी थी जंग, एफएसएल की प्रारंभिक रिपोर्ट में तथ्य आए सामने
यह भी पढ़ें- Fact Check: गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम के लिए वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है जरूरी