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Morbi Bridge Accident: मोरबी पुल हादसे में कोर्ट ने आठ आरोपितों की जमानत ठुकराई

सरकारी वकील विजय जानी ने बताया कि दीपक पारेख दिनेश दवे प्रकाश परमार मनसुख भाई टोपिया मादेवभाई सोलंकी अल्पेशभाई गोहिल दिलीपभाई गोहिल और मुकेश भाई चौहान की जमानत रद हो गई है। देवांग परमार कंपनी देव प्रकाश फेब्रीकेशन के को-प्रापराइटर हैं।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Wed, 23 Nov 2022 11:59 PM (IST)Updated: Wed, 23 Nov 2022 11:59 PM (IST)
Morbi Bridge Accident: मोरबी पुल हादसे में कोर्ट ने आठ आरोपितों की जमानत ठुकराई
ब्रिटिश काल का पैदल पुल 30 अक्टूबर को टूट गया था जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी।

मोरबी, पीटीआई। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में एक अदालत ने आरोपित नौ में से आठ लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रधान जिला और सत्र जज पीसी जोशी ने बुधवार को वह गुरुवार को नौवें आरोपित देवांग परमार को जमानत दे दी जाएगी। सरकारी वकील विजय जानी ने बताया कि दीपक पारेख, दिनेश दवे, प्रकाश परमार, मनसुख भाई टोपिया, मादेवभाई सोलंकी, अल्पेशभाई गोहिल, दिलीपभाई गोहिल और मुकेश भाई चौहान की जमानत रद हो गई है।

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पुल की मरम्मत करने वाले ओरेवा ग्रुप के कर्मचारी

देवांग परमार कंपनी देव प्रकाश फेब्रीकेशन के को-प्रापराइटर हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में दीपक पारेख और तीन अन्य भी शामिल हैं जो पुल की मरम्मत करने वाले ओरेवा ग्रुप के कर्मचारी हैं। इन जमानत याचिकाओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने एक फारेंसिक लैब रिपोर्ट सौंपी है जिसमें जंग लगी तारों, टूटे जोड़ों, ढीले बोल्टों का ब्योरा है। पुल की कथित मरम्मत के बाद भी इन कमियों को दूर नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश काल का पैदल पुल 30 अक्टूबर को टूट गया था जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी।

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