Move to Jagran APP

नवाज शरीफ की बेटी मरियम और भाई यूशुफ को नहीं मिली राहत, 14 दिन की रिमांड बढ़ी

कोर्ट ने दोनों की रिमांड का विस्‍तार करते हुए चार सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 09:30 AM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 10:10 AM (IST)
नवाज शरीफ की बेटी मरियम और भाई यूशुफ को नहीं मिली राहत, 14 दिन की रिमांड बढ़ी
नवाज शरीफ की बेटी मरियम और भाई यूशुफ को नहीं मिली राहत, 14 दिन की रिमांड बढ़ी

लाहौर, एजेंसी । पाकिस्‍तान की एक अदालत ने धन शोधन मामले (Chaudhry Sugar Mills case) में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की बेटी मरियम नवाज (Maryam Nawaz) और उनके चचेर भाई यूसुफ अब्‍बास शरीफ (Yousuf Abbas) की रिमांड को 14 दिनों तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने दोनों की रिमांड का विस्‍तार करते हुए चार सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
एक्‍सप्रेस ट्रिब्‍यून की रिपोर्ट के अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां न्‍यायाधीश नईम अरशद ने रिमांड को 14 दिनों तक बढ़ा दिया। अदालत में एनएबी के वकील की यह दलील थी कि मरियम की जांच अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए उनके रिमांड को बढ़ाया जाना चाहिए। नौ अगस्‍त को अदालत ने दोनों को भ्रष्‍टाचार निरोधक प्राधिकरण की हिरासत में भेज दिया था। मरियम और यूसुफ को आठ अगस्‍त को कोट लखपत जेल से उस वक्‍त गिरफ्तार किया गया, जब वह अपने प‍िता से मिलने गई थीं। 
इसके पूर्व अदालत ने धन शोधन मामले में दोनों को 21 अगस्‍त तक भ्रष्‍टाचार निरोधक प्राधिकरण को‍ हिरासत में भेज दिया था। हिरासत के पूर्व चीनी मिल मामले में जांच के संबंध राष्‍ट्रीय जवाबदेही ब्‍यूरो के समक्ष पेश होना था, लेकिन उन्‍होंने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध किया और इसके बजाए अपने पिता से मिलने जेल चली गईं। भ्रष्‍टाचार निरोधक निगरानी संस्‍था के समक्ष पेश नहीं होने के कारण उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

loksabha election banner

दुनिया की प्रमुख खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.