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पूर्व मेदिनीपुर में टोटो का पंजीकरण अनिवार्य

संवाद सूत्र, हल्दिया : पूर्व मेदिनीपुर जिले में बैटरी चालित वाहन टोटो का पंजीकरण करना अनि

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Mar 2017 02:47 AM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2017 02:47 AM (IST)
पूर्व मेदिनीपुर में टोटो का पंजीकरण अनिवार्य
पूर्व मेदिनीपुर में टोटो का पंजीकरण अनिवार्य

संवाद सूत्र, हल्दिया : पूर्व मेदिनीपुर जिले में बैटरी चालित वाहन टोटो का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में पूर्व मेदिनीपुर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा आगामी दो माह के अंदर जिले में परिचालित सभी टोटो का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। टोटो का पंजीकरण नहीं कराने वाले चालकों को वाहन चलने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

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जिला परिवहन कार्यालय द्वारा इस विषय में जिला अंतर्गत 25 प्रखंड समेत कंटाई, एगरा, पांशकुड़ा, तमलुक एवं हल्दिया नगरपालिका प्रशासन को निर्देश जारी कर दी गई है। प्राथमिक तौर पर टोटो चालकों को ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर (टीआइएन) दिया जा रहा है। उसके दो माह के अंतराल पर टोटो का पंजीकरण करना आवश्यक होगा। जिला रोड ट्रांसपोर्ट अधिकारी सजल अधिकारी के मुताबिक सभी टोटो चालकों को अपने वाहनों का पंजीकरण कराना ही होगा। अन्यथा उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि टोटो वैसे ही हल्का वाहन है। ऐसे में इसके हादसे के मौके अधिक होते हैं। पंजीकरण होने की स्थिति में हादसे के शिकार चालक एवं यात्रियों को बीमा व क्षतिपूर्ति प्रदान करने में आसानी होगी, यही इस योजना का उद्देश्य है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत टोटो को ही मान्यता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए टोटो चालक अपने पुराने टोटो को सरेंडर कर नया टोटो प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 7000 टोटो चलते हैं। उन टोटो के रूट एवं किराए भी तय किए जाएंगे।


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