भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के झाड़ग्राम में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध
संवाद सूत्र, मेदिनीपुर : पश्चिम मेदिनीपुर जिले की झाड़ग्राम महकमा अदालत से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दि
संवाद सूत्र, मेदिनीपुर : पश्चिम मेदिनीपुर जिले की झाड़ग्राम महकमा अदालत से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष व युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष तुषार घोष को गुरुवार को सशर्त जमानत मिल गई। धमकी व अवैध हथियार रखने के मामले में झाड़ग्राम थाने में दर्ज हुई शिकायत के संबंध में उक्त दोनों नेता गुरुवार को अग्रिम जमानत के लिए झाड़ग्राम अदालत पहुंचे थे। दोनों की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता दीपांकर धर, कृषानु महतो, शुभजीत राय व सौरव मित्र कर रहे थे। शुभजीत राय ने बताया कि नवंबर-2016 के एक पुराने मामले में अग्रिम जमानत के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष व युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष तुषार घोष गुरुवार को झाड़ग्राम महकमा अदालत के एसीजेएम-1 अनिर्वाण दास की अदालत में हाजिर हुए थे। एसीजेएम ने मामले की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि इसके लिए दोनों नेताओं ने पांच-पांच हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका जमा दिया है। इसके साथ ही एसीजेएम-1 अनिर्वाण दास ने दोनों नेताओं के झाड़ग्राम थाना क्षेत्र में अगले छह माह तक प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है। दोनों ही नेता व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगले छह माह तक झाड़ग्राम थाना क्षेत्र की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। शुभजीत राय ने कहा कि नवंबर-2016 में झाड़ग्राम स्थित डीएम सभागार में भाजपा की बैठक आयोजित की गई थी। उसी दौरान तत्कालीन पार्टी कार्यकर्ता सुमन साहू ने खुद को धमकी व भाजपा नेताओं के पास अवैध हथियार होने की एक शिकायत थाने में दर्ज करा दी थी। इसी मामले में पहली मार्च-2017 को दोनों नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार गुरुवार को दोनों नेताओं ने झाड़ग्राम महकमा अदालत में हाजिर होकर निजी मुचलका जमा दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस संदर्भ में कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। हालांकि अदालत के निर्णय का वह सम्मान करेंगे।