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रोजवैली मामले में लेकटाउन थाने के ओसी तलब

जागरण संवाददाता, कोलकाता : रोजवैली चिटफंड घोटाले में बैंकशाल अदालत ने लेकटाउन थाने के ओसी को तलब किय

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 01:04 AM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 01:04 AM (IST)
रोजवैली मामले में लेकटाउन थाने के ओसी तलब
रोजवैली मामले में लेकटाउन थाने के ओसी तलब

जागरण संवाददाता, कोलकाता : रोजवैली चिटफंड घोटाले में बैंकशाल अदालत ने लेकटाउन थाने के ओसी को तलब किया है। मिली जानकारी के अनुसार लेकटाउन थाने के ओसी के खिलाफ रोजवैली के एक अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करने का आरोप सामने आया है। बुधवार को बैंकशाल कोर्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश देवब्रत सिन्हा ने निर्देश दिया है। जिसमें 18 अप्रैल को लेकटाउन थाने के ओसी को सशरीर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अदालत सूत्र के अनुसार कुछ दिनों पहले न्यायाधीश ने रोजवैली के एक अधिकारी अबीर कुंडू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायाधीश ने लेकटाउन थाने के ओसी से इस वारंट को लागू करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि निर्देश का पालन करना तो दूर की बात है उस अधिकारी ने अदालत में इसकी रिपोर्ट भी पेश नहीं की। ओसी की इस भूमिका से नाराज न्यायाधीश ने उन्हें अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।


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