सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की आधार पर बंगाल सरकार की संशोधित याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका में संशोधन करने का निदेॅश देते हुए कहा था कि मामले पर दो हफ्ते में सुनवाई की जाएगी।
कोलकाता, [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर बंगाल सरकार की ओर से दायर की गई संशोधित याचिका स्वीकार कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार को अनिवार्य करने के उठाए गए कदम के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी।
जिस पर न्यायाधीश एके सिकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने गत 30 अक्टूबर को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह संसद में लिए गए फैसले के खिलाफ कैसे जा सकती है? अदालत ने कहा था कि संघीय ढांचे के तहत एक व्यक्ति विशेष ऐसा कर सकता है, राज्य सरकार नहीं।
बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि उसके श्रम विभाग की ओर से याचिका दायर की गई है क्योंकि सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के तहत सब्सिडी उसी के द्वारा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका में संशोधन करने का निदेॅश देते हुए कहा था कि मामले पर दो हफ्ते में सुनवाई की जाएगी।