हत्या के एक दोषी को 22 साल व दूसरे को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, हावड़ा : पत्नी की हत्या के दोषी कृष्ण जाना व उसके पुत्रवधू जयंती जाना को उलबेड़िया
जागरण संवाददाता, हावड़ा : पत्नी की हत्या के दोषी कृष्ण जाना व उसके पुत्रवधू जयंती जाना को उलबेड़िया अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने क्रमश: 22 वर्ष व आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में न्यायाधीश शुभाशीष घोष ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्या की घटना श्यामपुर थानांतर्गत कालीदह ग्राम में 21 अप्रैल, 2013 को हुई थी। बसुमति जाना कृष्ण जाना की पत्नी थी। बताया गया है कि कृष्ण का उसके पूत्रवधू जयंती के साथ अवैध संबंध था। एक दिन बसुमति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसके बाद घर का माहौल बिगड़ गया। दोनों का मिलना बंद हो गया था। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कृष्ण ने साजिश रच डाली। 21 अप्रैल की रात दोनों ने मिलकर बसुमति के मुंह को तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर दी। बसुमति की बहन सुमति घड़ा ने थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। करीब तीन वर्षो के बाद अदालत ने दोषियों की सजा सुनाई।