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तृणमूल सांसद प्रसून बनर्जी को जमानत

पूर्व फुटबालर व हावड़ा के तृणमूल सांसद प्रसून बनर्जी को विधाननगर अदालत से सशर्त जमानत दे दी गई। गुरुवार की दोपहर उन्होंने विधाननगर अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद 2 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2015 01:56 AM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2015 02:00 AM (IST)
तृणमूल सांसद प्रसून बनर्जी को जमानत

जागरण संवाददाता, कोलकाता। पूर्व फुटबालर व हावड़ा के तृणमूल सांसद प्रसून बनर्जी को विधाननगर अदालत से सशर्त जमानत दे दी गई। गुरुवार की दोपहर उन्होंने विधाननगर अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद 2 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई।

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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार इस दिन सुनवाई प्रक्रिया शुरू होने पर करीब चार मिनट तक प्रसून बनर्जी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने जांच में हर संभव सहायता की है और उन्हें जमानत दे देनी चाहिए लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने इसका कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने खड़े होकर अपना पक्ष रखते हुए मात्र 20 मिनट में सिर्फ यही कहा कि प्रसून बंद्योपाध्याय को जमानत मिलती है तो उन्हें कोई असुविधा नहीं है। इतना बोल कर ही सरकारी अधिवक्ता अपनी सीट पर बैठ गए और करीब पांच मिनट के अंदर ही उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।

गौरतलब है कि सांसद के खिलाफ कानून का उल्लंघन कर लेकटाउन में ड्यूटी पर तैनात ट्राफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप है।

विधाननगर अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट के खिलाफ उन्होंने बारासात जिला अदालत में आवेदन किया था। फिर बारासात अदालत ने इस वारंट पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। सांसद द्वारा निचली अदालत के फैसले को जिला कोर्ट में दी गई चुनौती वाली याचिका पर 20 जुलाई को फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही इस दिन उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

गौरतलब है कि सांसद पर गत 14 जनवरी को लेकटाउन-वीआइपी रोड पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप है। उनके खिलाफ धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के कार्य में दखल देने) और धारा 353 (सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करना) लगाया गया है।


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