'मतदान के दिन चुनावी घोषणापत्र जारी करने पर रोक नहीं'
जागरण संवाददाता, कोलकाता : चुनाव आयोग ने रविवार को साफ किया कि राजनीतिक दलों पर मतदान वाले दिन चुनावी घोषणापत्र जारी करने पर किसी तरह की रोक नहीं है लेकिन वे उस जगह इसे प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकते, जहां मतदान हो रहा है। दो अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि चुनावी घोषणापत्र किसी भी समय जारी किया जा सकता है। इसपर किसी तरह की रोक नहीं है। दमदम हवाई अड्डे के पास स्थित एक होटल में रविवार शाम आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों ने भाजपा के मतदान वाले दिन चुनावी घोषणापत्र जारी करने के औचित्य पर सवाल किया था, जिसपर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने ये बात कही। उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर में आरएसएस की ओर से कथित तौर पर धार्मिक तर्ज पर चुनाव प्रचार करने के आरोप पर संपत ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये साफ तौर पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा। बंगाल में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की फुल बेंच की बैठक के बारे में पूछे जाने पर संपत ने कहा कि चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से मतदान की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी चुनाव अधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में जिन चुनाव अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दो-तीन दिनों में इस बाबत सबको पता चल जाएगा।