होमकांड आरोपी मानस भौमिक को अदालत ने सीआईडी रिमांड पर भेजा
जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी : विमला आवास कांड में अदालत ने आरोपी मानस भौमिक को दस दिनों के लिए सीआईडी
जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी : विमला आवास कांड में अदालत ने आरोपी मानस भौमिक को दस दिनों के लिए सीआईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इस दिन सीआईडी ने मानस से पूछताछ के लिए अदालत से 14 दिनों के लिए रिमांड में लेने के लिए आवेदन किया था।
मानस के अधिवक्ता कल्लोल घोष ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल मानस चौधरी को कुछ महीने पहले ही वाइपास सर्जरी हुई है। इसलिए उसे ज्यादा दिनों तक सीआईडी रिमांड में न रखा जाए। इस दिन मानस ने सीआईडी के किसी प्रश्न का जबाव नहीं दिया। वही दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता सिंधू राय ने कहा कि सीआईडी ने शिशु तस्करी का मामला दायर किया है। चंदना चक्रवर्ती होम के साथ मानस शामिल है। अदालत ने उसे 10 दिनों के रिमांड पर भेजा है।
सीआईडी सूत्रों के अनुसार मानस को इस दिन सिलीगुड़ी में सीआईडी के पिंटेल विलेज ले जाया जा रहा है। दीदी चंदना के सामने आमने-सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ की जाएगी।
इधर चंदना चक्रवर्ती के बंद हुए आश्रय होम के अधीक्षक दिप्ती घोष को शुक्रवार को सीआईडी ने सिलीगुड़ी के पिंटल विलेज ले जाकर पूछताछ की।
मालूम हो कि गुरूवार को ही विमला आवास कांड में पुलिस ने मानस भौमिक नामक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों की माने तो मानस नॉर्थ बंगाल पीपुल्स डेवलपमेंट सेंटर के समाजसेवी के रूप में लोगों में परिचित था। सीआईडी की टीम ने जब मानस भौमिक के घर पर अभियान चलाया तो बच्चा गोद लेने संबंधी कई तथ्य मिले । विषय को लेकर सिलीगुड़ी के नि:संतान दंपति किशोर दास ने कहा कि मानस बच्चा गोद लेने को लेकर दबाव डालता था। मोटी रकम अदा करने के बाद भी उसे बच्चा नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने मानस व नॉर्थ बंगाल पीपुल्स डेवलपमेंट सेंटर के खिलाफ दिल्ली स्थित सेंटर एडॉप्शन रिसोर्स में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी।