नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को सश्रम कारावास
संवाद सूत्र, दार्जिलिंग : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय के विशेष जज ने गुरुवार को नाबाल
संवाद सूत्र, दार्जिलिंग : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय के विशेष जज ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने पास्चर जज सैमुअल एवं जॉनसन इडी को 10 एवं पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता प्रणय राई ने दी।
उन्होंने कहा कि मिशन इंडिया द्वारा संचालित सिलीगुड़ी के अगम सिंह नगर के माउंट कैरिमल छात्रावास के प्रभारी पास्टर सैमुअल पर छात्रावास की 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने एवं सैमुएल के सहयोगी इडी पर शारीरिक शोषण का आरोप था। राई ने कहा कि सुनवाई के दौरान 11 गवाहों ने गवाही दी व उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। उन्होंने कहा कि अदालत ने सैमुअल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जो अदा न करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। राई ने कहा कि दोनों ही अभियुक्त केरल के निवासी हैं। आरोपियों के खिलाफ 23 जुलाई 2013 को प्रधाननगर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार पीड़िता आठ वर्ष की उम्र से ही मिशन के हॉस्टल में रह रही थी। उसने पास्चर पर दुष्कर्म एवं इडी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पीड़ित नाबालिग ने इसकी जानकारी अपनी आंटी को दी थी, जिसके बाद मैरी वार्ड सोशल सेंटर की माग्रेट की सहायता से प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकी थी।