हत्यारोपी को उम्र कैद
By Edited By: Published: Wed, 01 May 2013 08:53 AM (IST)Updated: Wed, 01 May 2013 09:02 AM (IST)
कालिम्पोंग : हत्या के आरोप में कालिम्पोंग सेशन कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए भौमिक ने सिलीगुड़ी के चंपासारी निवासी दीपक गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया। हत्या में संलिप्त अन्य आरोपी रामनरेश शाह को पांच वर्ष और अरुण गुप्ता को छह वर्ष की सजा सुनाई। वहीं इस मामले मे दो अन्य आरोपियों मनोज बोरा व छोटन देवाशीष चौधरी को न्यायालय ने बरी कर दिया। मालूम हो कि गंगटोक से सिलीगुड़ी जाने के क्रम में वर्ष 2007 में आरोपियों ने चालक की हत्या कर शव को तीस्ता नदी में फेंक दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी को असम से बरामद किया था।
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