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हत्या के आरोप में एक परिवार के पांच लोगों को सश्रम कारादंड की सजा

संवाद सूत्र, दिनहाटा : हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के पांच लोगों को अदालत ने सश्रम कारादंड की

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 06:32 PM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 06:32 PM (IST)
हत्या के आरोप में एक परिवार के पांच लोगों को सश्रम कारादंड की सजा
हत्या के आरोप में एक परिवार के पांच लोगों को सश्रम कारादंड की सजा

संवाद सूत्र, दिनहाटा : हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के पांच लोगों को अदालत ने सश्रम कारादंड की सजा सुनाई। शनिवार को दिनहाटा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पल शतपथी ने यह फैसला सुनाया। सजा पाने वालों में कामिनी बर्मन, ममता बर्मन, मधु बर्मन, उत्तम बर्मन व कमल बर्मन शामिल हैं। इस मामले में सरकारी वकील ताहेरूल इस्लाम ने बताया कि 2012 के 12 मार्च को दिनहाटा के मातालहाट के भूतकुड़ा गांव के बिधूराम बर्मन उनके घर के सामने कपड़े सूखाने के लिए बांस लगाकर तार बांधा। पड़ोसियों ने इस तार को नष्ट कर दिया। इसका विरोध करने पर आरोपी बिधूराम बर्मन व उसकी पत्‍‌नी असमयी बर्मन की पिटाई कर दी। यहां तक कि उसके बेटे की भी पिटाई की गई। जिसमें बिधूराम बर्मन के सिर पर चोट लगी। उसे खून से लथपथ हाल में पहले दिनहाटा महकमा अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे कूचबिहार रेफर कर दिया। जहां बिधूराम बर्मन की मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन बिधूराम बर्मन का पुत्र गुरुदास बर्मन ने इस घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की। करीब पांच वर्ष तक मामला चलने के बाद दिनहाटा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पल शतपथी ने धारा 304 (2)/34 के तहत यह फैसला सुनाया। मामला के सरकारी अधिवक्ता ताहेरूल इस्लाम ने बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने बिधूराम बर्मन के परिवार के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया। अदालत में ही इस मामले के तहत बिधूराम बर्मन के परिवार के लोगों को रिहा कर दिया गया।


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