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हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा

संवाद सूत्र, दिनहाटा : श्वास नली काटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दिनहाटा अदालत ने पति व

By Edited By: Published: Fri, 09 Oct 2015 06:55 PM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2015 06:55 PM (IST)
हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा

संवाद सूत्र, दिनहाटा : श्वास नली काटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दिनहाटा अदालत ने पति व पत्‍‌नी को उम्रकैद व दो हजार रुपये के जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर और दो महीने के कारादंड की सजा सुनाई। दिनहाटा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिमल कांति बेरा ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। सजा पाने वाले ये दंपति हैं ब्रजेन सेन सरकार व दिपाली सेन सरकार। इस मामले में सरकारी वकील ताहेरूल इस्लाम ने यह जानकारी दी है। अदालत सूत्रों के मुताबिक 12 सितंबर 2009 को चौधरीहाट के सादियालेरकुठी गांव के निवासी साइफूल मियां की ब्रजेन सेन सरकार व पत्‍‌नी दिपाली सेन सरकार ने दिनहाटा बाइपास इलाके में एक मकान के पीछे जाकर श्वास नली काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पति व पत्‍‌नी दोनों दूसरे दिन दिनहाटा थाने में आत्म समर्पण कर दिया। घटना के बाद सइफूल मियां के भाई नजरूल मियां ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। लगातार छह वर्षो तक यह मामला चलने के बाद दिनहाटा अदालत ने पति ब्रजेन सेन सरकार एवं पत्‍‌नी दिपाली सेन सरकार को उम्रकैद की सजा सुनाई।


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