हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तरकाशी में खनन पर रोक
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : हाईकोर्ट के राज्य की सभी नदियों में खनन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बा
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : हाईकोर्ट के राज्य की सभी नदियों में खनन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए।
उत्तरकाशी जनपद में जिला प्रशासन ने चार खनन पट्टे स्वीकृत किए थे। इन खनन पट्टों में तीन भागीरथी नदी पर चिन्यालीसौड़ में हैं। जबकि एक पट्टा यमुना नदी में बड़कोट तहसील क्षेत्र में हैं। इन खनन पट्टों से खनन सामग्री क्रशरों पर जाती है। जनपद में लगे आठ क्रशरों में अभी चार क्रशर के पास संचालित करने की अनुमति है। इन क्रशरों में एक कोटियालगांव बड़कोट में लगा है। दूसरा मूंगा चिन्यालीसौड़, तीसरा डुंडा गांव के निकट तथा चौथा कंवा ऐटहाली मार्ग डुंडा तहसील क्षेत्र में लगा है। अब खनन पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध होने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तरकाशी में भी जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। क्रशरों पर जाने वाली खनन सामग्री पर भी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से जिले की सभी नदियों में वैध व अवैध खनन पर रोक लगाएं। उत्तरकाशी जिले में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती गंगा, यमुना, टौंस, असी गंगा में खच्चरों के जरिये किए जा रहे अवैध खनन को रोकने की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि गंगा में स्वीकृत खनन पट्टों पर पहले ही रोक लगा दी थी। लेकिन अब विधिवत रूप से सभी नदियों में खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।