वरिष्ठ नागरिक को भरण पोषण का अधिकार
उत्तरकाशी : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भरण पोषण अधिनियम की व्
उत्तरकाशी : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भरण पोषण अधिनियम की व्यवस्था है। प्राधिकरण के सचिव हेमंत राणा ने बताया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपनी संतान या उत्तराधिकारियों से मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी सुनवाई करता है। सुनवाई के उपरांत अधिकतम दस हजार रुपये की राशि तक के भरण पोषण देने के आदेश एसडीएम कर सकता है। आदेश नहीं मानने पर संतान को पांच हजार रुपये तक अर्थदंड अथवा तीन माह के साधारण कारावास का प्रावधान भी है। पैरालीगल वोलेंटियर हरीश थपलियाल ने कहा कि भरण पोषण अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है, प्राधिकरण की और से भरण पोषण के लिए पैनल लॉयर की व्यवस्था की गई है।