नाबालिग के अपहरण के आरोपी को तीन साल कैद
बड़कोट : बड़कोट में नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को तीन साल सश्रम
By Edited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 08:03 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 08:03 PM (IST)
बड़कोट : बड़कोट में नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
2 नवंबर 2014 को बड़कोट थाना क्षेत्र से समीर खान निवासी गांधी रोड देहरादून ने नाबालिग छात्रा का अपहरण किया था। छात्रा के पिता ने बड़कोट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने देहरादून से समीर खान व छात्रा को बरामद कर लिया था। मामले में बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश व्यास ने आरोपी समीर खान को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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