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किशोर न्याय बोर्ड को किशोर अपराध की जांच का अधिकार

उत्तरकाशी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर उत्तरकाशी के जिला जज की अध्यक्षता में किशोर

By Edited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 05:42 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 05:42 PM (IST)
किशोर न्याय बोर्ड को किशोर अपराध की जांच का अधिकार

उत्तरकाशी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर उत्तरकाशी के जिला जज की अध्यक्षता में किशोर अपराध संबंधी नई विधि एवं बालक श्रम पर बैठक आयोजित हुई। इसमें किशोर न्याय बोर्ड प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

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जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज जीएस धर्मसक्तू ने कहा की किशोर के विरुद्ध किसी भी अपराध के विचार के लिए न्यायालय को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बल्कि इस नए कानून में किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की व्यवस्था है और केवल किशोर बोर्ड ही किशोर के विरुद्ध अपराध की जांच करके उचित आदेश पारित कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत राणा ने पुलिस विभाग को जानकारी दी की जब कोई किशोर अपराध करता है तो पुलिस उसे हवालात में नहीं रख सकती है। ऐसे किशोर को जेल में न भेज कर सम्प्रेक्षण गृह में भेजा जाएगा। इस अवसर पर बैठक में न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता ¨सह, राजेश व्यास, मोहमद अकरम, पैनल लॉयर सोवेंद्र चंद रमोला, पीएलवी हरीश थपलियाल, बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी आदि मौजूद थे।


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